(1) संगठन अपने उद्देश्य कि पुर्ति के लिऐ देश भर मे कार्य करेगा जिसके लिऐ राष्ट्रीय/प्रदेश /जिला/ ब्लाक तथा स्थानीय स्थर पर समिति तथा मोर्चे गठित कर सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्त किये जाऐगे
(2) सगठन का नाम (हिंदु सनातन वाहिनी) होगा
(3) झंण्डा चिन्ह तथा लैटर हैड – सगठन का लैटर हैड हलके अथवा गहरे लाल रंग से हिंदु सनातन वाहिनी लिखा होगा जिसके उपर भाग मे ओमः का चिन्ह होगा तथा झंण्डा भगवे रंग का होगा (Hindu Sanatan Vahini Management)
(4) संगठन सभी सदस्य एवं पदाधिकारीयो को समय समय पर आईडी कार्ड (संगठन द्वारा जारी पहचान पत्र) जारी करेगा इसके लिऐ राष्ट्रीय/प्रदेश/जिला/ब्लाक/ तथा स्थानीय स्थर संबंधित अध्यक्ष तथा महामंत्री (सगठन) अधिकृत होगे
(5) सदस्यता की शर्तें – सदस्य कि उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए. निर्धारित शुल्क देने के बाद छह साल तक सदस्यता प्रभावी रहेगी एक से अधिक स्थानों पर कोई सदस्य नहीं बन सकता. सदस्य का काल खण्ड 6 वर्ष का होगा (इस बीच मृत्यु त्याग पत्र अथवा निष्कासन से सदस्यता समाप्त हो जाऐगी) नया काल खण्ड आरभं होने पर (जिसका र्निणय राष्ट्रीय कार्य समिति समय समय पर करेगी) सभी सदस्यो को फिर सदस्यता पत्र भरना होगा
(6) सक्रिय सदस्य – संगठन का सक्रिय सदस्य उसे माना जाएगा, जिसे संगठन का सदस्य बने कम से कम तीन वर्ष का समय हो गया हो सक्रिय सदस्यों के लिए आवेदन पत्र के साथ पाच सौ रूपये संगठन कोष में हर तीन वर्ष पश्चात जमा करना जरूरी है. (समय और परस्थिति के अनुसार उक्त राशि को बढाया भी जा सकता है) उसे संगठन के आंदोलनात्मक कार्यक्रमों में भी शामिल होना होगा. मण्डल समिति अथवा उसे उपर सदस्य अथवा पदाधिकारी बनने का हक सिर्फ सक्रिय सदस्य का ही होगा कितुं प्रदेश एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सगठन महामत्री इसमे उपयुक्त छुठ दे सकते है (Hindu Sanatan Vahini Management)
(7) राष्ट्रीय कार्यकारिणी – राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष तथा अधिक से अधिक 120 सदस्य होंगे जिनमें कम से कम 40 महिलाएं होगी इन सभी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति पर अध्यक्ष मनोनीत करेंगे. अध्यक्ष की ओर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से अधिकतम एक (सगंठन महामत्रीं) 10 महासचिव अधिक से अधिक 15 सचिव 24 सहसचिव और एक कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो कम से कम तीन अवधियों तक सक्रिय सदस्य रहे हो. विशेष हालात में राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकतम 40 सदस्यों को इस से छूट दे सकते हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति में कम से कम 40 प्रतिशत नए सदस्यों को स्थान देंगे. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित (जिनको संगठन कि तरफ से आमिंत्रत कर संगठन मे शामिल किया गया हो )सदस्यों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा जिलास्तरो पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता को ही (महामंत्री सगंठन) के पद पर नियुक्त किया जाएगा.
(8) कार्यकाल – कोई भी व्यक्ति तीन-तीन वर्ष के दो कार्यकाल तक ही महामत्रीं रह सकता है. प्रत्येक कार्यकारिणी, समिति और उसके पदाधिकारियों तथा सदस्यों के लिए भी तीन वर्ष की अवधि तय की गई है. (Hindu Sanatan Vahini Management)
(9) ऐसे होगा राष्ट्रीय महामत्रीं (सगंठन) का चयन – राष्ट्रीय महामत्रीं सगंठन के चयन हेतु चुनाव की व्यवस्था होगी. चुनाव एक निर्वाचक मंडल की ओर से होगा जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य होंगे. जोकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी कि सहमति से गठित किया जाऐगा चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निर्धारित नियमों के अनुसार होगा. राष्ट्रीय महामत्रीं सगंठन वही होगा जो कम से कम तीन अवधियों तक सक्रिय सदस्य रहने के साथ न्यूनतम 10 वर्ष तक संगठन का सक्रिय सदस्य रहा हो. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रीय महामत्रीं सगंठन पद के चुनाव की योग्यता रखने वाले व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखेंगे. शर्त है कि यह संयुक्त प्रस्ताव कम से कम पांच प्रदेशों कि प्रदेश कार्यकारिणी से भी आना जरूरी है. जहा प्रदेश कार्यकारिणी का गठन संपन्न हो चुका हों जब तक एैसा नही होगा तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कुशल और विश्वासपात्र सदस्य को राष्ट्रीय महामत्रीं (सगंठन) नियुक्त करेगे
(10) चुनाव संचालन – सगंठन कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी त्रिवार्षिक राष्ट्रीय महामत्रीं सगंठन का चुनाव कराने हुेतु अध्यक्ष कि सहमति अनुसार एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी और चुनाव प्रक्यिा के सम्बन्ध मे चुनाव अधिकारी का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा जो सभी के लिऐ मान्य होगा। चुनाव मे भाग लेने के इच्छुक सदस्ये सभी शर्तो को पुरा करते हुऐ अपना आवेदन नियत तिथि तक संगठन के कार्यालय मेे जमा करेगे ताकि नियत समय तक उसकी जॉच होकर पात्रता का निश्चय किया जा सके। नियत तिथि से एक दिन पूर्व (24 घण्टे) तक प्रस्तावित सदस्य अपना नाम वापिस ले सकेगे। चुनाव आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष अथवा गुप्त मतदान द्वारा कराया जा सकेगा।
(11) प्रदेश कार्यकारिणी – प्रदेश कार्यकारिणी में अध्यक्ष तथा अधिक से अधिक 120 सदस्य होंगे जिनमें कम से कम 40 महिलाएं होगी इन सभी को प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय महामत्रीं (सगंठन) कि अनुमति के उपरात मनोनीत करेंगे. प्रेदश अध्यक्ष की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों में से अधिकतम एक महामंत्री (सगंठन) 10 महासचिव अधिक से अधिक 15 सचिव 24 सहसचिव
और एक कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो कम से कम दो अवधियों तक सक्रिय सदस्य रहे हो. विशेष हालात में प्रदेश अध्यक्ष अधिकतम 40 सदस्यों को इससे छूट दे सकते हैं. प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति में कम से कम 40 प्रतिशत नए सदस्यों को स्थान देंगे. प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित (जिनको संगठन कि तरफ से आमिंत्रत कर संगठन मे शामिल किया गया हो ) सदस्यों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. प्रादेशिक तथा जिलास्तरो पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता को ही महामंत्री (सगंठन) के पद पर नियुक्त किया जाएगा.
(12) जिला कार्यकारिणी – जिला कार्यकारिणी में अध्यक्ष तथा अधिक से अधिक 100 सदस्य होंगे जिनमें कम से कम 40 महिलाएं होगी इन सभी को अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश महामत्रीं (सगंठन) कि अनुमति के उपरात मनोनीत करेंगे. प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जिला कार्यकारिणी के सदस्यों में से अधिकतम एक महामंत्री (सगंठन) 4 महासचिव अधिक से अधिक 10 सचिव 5 सहसचिव और एक कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा कार्यकारिणी के सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो कम से कम एक अवधि से सक्रिय सदस्य रहे हो. (जिनको संगठन कि तरफ से आमिंत्रत कर संगठन मे शामिल किया गया हो ) विशेष हालात में जिला अध्यक्ष अधिकतम 40 सदस्यों को इससे छूट दे सकते हैं. जिला अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति में कम से कम 40 प्रतिशत नए सदस्यों को स्थान देंगे. जिला कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. प्रादेशिक तथा जिलास्तरो पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता को ही जिला (महामंत्री सगंठन) के पद पर नियुक्त किया जाएगा.
(13) ब्लाक कार्यकारिणी – ब्लाक कार्यकारिणी में अध्यक्ष तथा अधिक से अधिक 100 सदस्य होंगे जिनमें कम से कम 40 महिलाएं होगी इन सभी को ब्लाक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष तथा जिला (महामंत्री सगंठन) कि अनुमति के उपरात मनोनीत करेंगे. बलाक अध्यक्ष की ओर से ब्लाक कार्यकारिणी के सदस्यों में से अधिकतम एक महामंत्री (सगंठन) 2 महासचिव अधिक से अधिक 3 सचिव 4 सहसचिव और एक कोषाध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा कार्यकारिणी के सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो कम से कम दो वर्षो से सगठन के सामन्य सदस्य रहे हो. विशेष हालात में ब्लाक अध्यक्ष अधिकतम 40 सदस्यों को इससे छूट दे सकते हैं. ब्लाक अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति में कम से कम 40 प्रतिशत नए सदस्यों को स्थान देंगे. ब्लाक कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित (जिनको संगठन कि तरफ से आमिंत्रत कर संगठन मे शामिल किया गया हो) सदस्यों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी. ग्रामिण तथा ब्लाक स्थर पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता को ही (ब्लाक महामंत्री सगंठन) के पद पर नियुक्त किया जाएगा.
सगठन की सभाये- सगंठन के सदस्यो की राष्ट्रीय/प्रदेश/जिला/ब्लाक/स्थानीय स्तर पर संगठन के कार्य के प्रबन्ध के सम्बन्ध मे वर्ष में कम से कम 4 बार आम सभा होना आवश्यक होगा।
ऐसी सभा के लिए सभा के निश्चित दिन से 15 दिन पहले संबंधित पदाधिकारी सूचना जारी करेगे